
Gpay-PhonePe : 15 सितंबर से बदल जाएंगे UPI ट्रांजैक्शन के नियम
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ये नए नियम 15 सितंबर 2025 से लागू होंगे। इस बदलाव का उद्देश्य बड़े और हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन को और आसान और सुरक्षित बनाना है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि P2P (पर्सन-टू-पर्सन) ट्रांजैक्शन की लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी भी व्यक्ति को पैसे भेजने की सीमा पहले जैसी ही रहेगी।
क्या हैं मुख्य बदलाव?
NPCI ने कुछ खास मर्चेंट कैटेगरी के लिए प्रति ट्रांजेक्शन और दैनिक लिमिट को बढ़ा दिया है। ये बदलाव उन यूज़र्स के लिए फायदेमंद होंगे जिन्हें बड़े भुगतान करने पड़ते हैं।
- कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस: अब शेयर मार्केट निवेश या बीमा प्रीमियम का भुगतान एक बार में ₹5 लाख तक किया जा सकेगा (पहले ₹2 लाख)। 24 घंटे में कुल सीमा ₹10 लाख होगी।
- सरकारी पेमेंट और टैक्स: सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GEM) और टैक्स भुगतान की लिमिट ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है। दैनिक सीमा ₹10 लाख होगी।
- क्रेडिट कार्ड बिल और लोन EMI: अब एक बार में ₹5 लाख तक का पेमेंट संभव है। 24 घंटे की कुल सीमा ₹10 लाख तय की गई है।
- अन्य कैटेगरी: यात्रा बुकिंग, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग और फॉरेक्स पेमेंट के लिए भी लिमिट ₹5 लाख प्रति ट्रांजेक्शन कर दी गई है।
- ज्वैलरी: आभूषण की खरीद पर एक ट्रांजेक्शन की लिमिट ₹2 लाख और दैनिक सीमा ₹6 लाख होगी।
किसके लिए नहीं बदले नियम?
अगर आप Google Pay या PhonePe जैसे ऐप्स से किसी व्यक्ति को पैसे भेजते हैं, तो यह नियम आपके लिए नहीं बदले हैं। पहले की तरह ही ₹1 लाख प्रति दिन की P2P लिमिट लागू रहेगी।
बैंकों और ऐप्स को निर्देश
NPCI ने सभी बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया है कि ये नए नियम 15 सितंबर 2025 से लागू किए जाएं। इसका उद्देश्य डिजिटल लेन-देन को और सुरक्षित और आसान बनाना है।
निष्कर्ष
अगर आप रोजमर्रा में छोटे UPI पेमेंट्स करते हैं तो आपके लिए कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अगर आप हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन जैसे निवेश, टैक्स, EMI, या बड़े पेमेंट करते हैं तो 15 सितंबर से नए नियम आपके लिए राहत लेकर आएंगे।
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